कोरोना काल के दौरान दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट से ऑक्सीजन सप्लाई में देरी पर अवमानना की कार्रवाई के हाईकोर्ट के शनिवार के आदेश में संशोधन करने की अपील की है। कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में रविवार को भी राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और संबंधित मुद्दों पर सुनवाई चल रही है।
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि शानिवार 12 बजे रात तक दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से आग्रह किया कि कल के हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित किया जाए और कम से कम अवमानना का हिस्सा आदेश से हटाया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना कोर्ट के दिमाग में अंतिम बात है।
केंद्र ने कहा है कि अधिकारी काफी प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के आदेश से उनका मनोबल गिरेगा। केंद्र ने कहा कि दिल्ली ने कुछ टैंकर का प्रबंध करने के बजाय आवंटित ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। केंद्र ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, उसका वितरण और इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से लोगों के जीवन को गंभीर खतरा है। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सहित सभी राज्यों को साफ तौर पर कहा गया था कि आवंटित ऑक्सीजन के परिवहन और उसके वितरण की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी।
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