September 8, 2024

कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत जारी

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि सचिव, आपदा प्रबन्धन उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1427 दिनांक 14 अक्टूबर,2021, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-04-2020-एनडीएम-1 दिनांक 25 सितम्बर 2021 एवं भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या सी-18018 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के साथ संलग्न स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के संयुक्त रूप से निर्गत दिशा-निर्देशों, जिसके द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में दायर याचिका संख्या(सिविल)-554/2021 और याचिका संख्या(सी)539 में पारित निर्णय दिनांक 30 जून, 2021 के क्रम में एन0डी0एम0ए0 द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 12 (iii) के अनुपालन में गठित दिशा-निर्देश के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक के विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि की संशोधित मदो एवं सहायता के मापदण्ड़ों के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2021 एवं 03 सितम्बर 2021 के क्रम में यह निर्देश दिये गये हैं कि अनुग्रह राशि देश में प्रथम कोविड-19 के संक्रमण केस के रिपोर्ट होने की तिथि से कोविड-19 को आपदा घोषित किये जाने की अधिसूचना रद्द करने या अग्रिम आदेशों तक, जो पहले घटित हो, मृतक के विधिक वारिस जनांे को राज्य आपदा मोचन निधि योजनान्तर्गत राहत एवं बचाव मद से नियमानुसार पचास हजार रूपये की धनराशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है।

जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि विधिक आवेदक सम्बन्धित निकटतम तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ जिलाधिकारी कार्यालय में पूर्णं विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

श्री विनय शंकर पाण्डेय ने आगे बताया कि कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत व्यक्ति, कोविड-19 से संक्रमित होने पर उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के विधिक वारिसान अनुमन्य राहत राशि पाने के हकदार होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मृतक के विधिक वारिसानों को राहत राशि पचास हजार रूपये का भुगतान आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना विधिक वारिसानों को भी दी जाएगी।

इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय हरिद्वार से भी सम्पर्क किया जा सकता है।