November 22, 2024

निर्वाचन आयोग की  अधिसूचना संख्या द्वारा होगा पंचायत निर्वाचक नामावलियों का का विस्तृत पुनरीक्षण 

हरिद्वार। जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 10 मार्च 2021 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 86 दिनांक 22 जुलाई 2021 द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया है, जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों को तैयार कर दिनांक 23 जुलाई 2021 को अन्तिम प्रकाशन कर दिया गया है। तदोपरान्त निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1126 दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 568 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के क्रम में जनपद हरिद्वार के आगामी पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत विकासखण्ड खानपुर के नवगठित ग्राम पंचायत न्यामतपुर एवं प्रभावित ग्राम पंचायत मिर्जापुर सादात के पुर्नगठन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित करने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण निम्नाुसार कराये जाने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार श्री विनय शंकर पाण्डेय ने आदेश दिये हैं।

कार्यक्रमानुसार पुर्नगठन/पुर्नपरिसीमन के अनुसार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों को तैयार किया जाने की अवधि दिनांक 10 नवम्बर 2021 से 12 नवम्बर 2021 तक,

ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन/निरीक्षण/दावे तथा आपत्ति दाखिल करने की अवधि दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से 20 नवम्बर, 2021 तक (19 नवम्बर को राजकीय अवकाश),

दावे तथा आपत्तियों की जांच/सुनवाई/निस्तारण की अवधि दिनांक 22 नवम्बर, 2021 से 23 नवम्बर, 2021 तक, पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री/मुद्रण एवं मूल सूची के साथ संलग्न करना दिनांक 24 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2021 तक, निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकासखण्ड खानपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, खानपुर को उक्त ग्राम पंचायतों मंे व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए डुग्गी पिटवाकर/संचार माध्यमांे से सर्व-साधारण को इसकी सूचना देने के निर्देश दिये। साथ ही सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम चस्पा करने के भी निर्देश दिये हैं।