हरिद्वार। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नरसिंहानंद गिरी को सोमवार को जमानत मिल गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सशर्त नरसिंहानंद गिरी की जमानत याचिका स्वीकार की। भविष्य में समाज में भड़काऊ भाषण देकर नफरत न फैलाने की चेतावनी दी।
उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम में आयोजित तीन दिवसीय धर्म संसद में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और स्वामी नरसिंहानंद गिरी पर समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र में दोनों के अलावा कई संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 15 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इससे पूर्व रिजवी की गिरफ्तारी हुई। रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सर्वानंद घाट पर नरसिंहानंद गिरी धरने पर बैठे थे। पुलिस ने उनको वहीं से गिरफ्तार किया।
आरोपी स्वामी नरसिंहानंद की जमानत याचिका पर सोमवार को न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है। जिसमें अभी जमानत नहीं हुई है।
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