हरिद्वार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र मे सामान्य निर्वाचन शीघ्र कराये जाने प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्ति उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों के अन्तर्गत अपना नाम संबधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु संबंधित विकास खण्ड के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
More Stories
मुख्य सचिव ने विभिन्न विषयों पर शहरी विकास एवं सिंचाई विभाग के साथ बैठक की
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राज्य में रेल सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में बैठक ली
विकास के साथ विरासत का संरक्षण हमारी प्राथमिकता : सीएम