October 13, 2024

महात्मा गांधी की पड़पोती को हुई सात साल कैद की सजा, जानिए

डेस्क न्यूज।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी(Mahatma Gandhi) के परिवार से जूड़ी दक्षिण अप्रीका(South Africa) से एक बड़ी खबर आई है जिसमें दक्षिण अप्रीका की अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी करने के जुर्म में सात साल कैद की सजा सुनायी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को डरबन की एक अदालत ने 56 वर्षीय आशीष लता रामगोबिन को यह सजा सुनाई। आशीष लता पर उद्योगपति एस.आर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था।
एसआर महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमा-शुल्क कर के क्लियरिंग या समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिये थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था. इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का भी वादा किया गया था.
रैंड दक्षिण अप्रीका की करेंसी है और भारतीय रुपये में इस कथित धोखाधड़ी की कुल रकम करीब सवा तीन करोड़ रुपये बैठती है।