देहरादून। उत्तराखंड में कम होते जा रहे कोरोना मामलों के बावजूद सरकार बहुत ज्यादा ढीलाई देने के मूड में नहीं है। सरकार ने 27 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग आज सोमवार को एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में जाने के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब सुबह 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक बाजार खुलेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति भी दे दी गई है।
हवाई मार्ग से आने वाली जिन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें भी आने की अनुमति दी गई है। लेकिन वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता यथावत रहेगी। विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
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