हरिद्वार।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नाल्सा) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितम्बर 2021 को हरिद्वार, रूड़की एवं लक्सर में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे समस्त प्रकृति के वादों को निस्तारण हेतु रखा जा सकेगा, जिनका कि निस्तारण वाद से संबंधित पक्षकारगण की आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा संभव हो।
जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में जहां पर उसका वाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु नियत करवा सकता है।
इस संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित करायें, क्योंकि लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।
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