December 6, 2024

32 इकाईयों/होटलों के 387 कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक सहायता

  • कोविड.19 माहमारी के कारण पर्यटन उद्योग पर पडे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए लिया गया फैसला

हरिद्वारI

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 माहमारी के कारण पर्यटन उद्योग पर पडे प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत पर्यटन से जुडे व्यक्तियों/इकाईयों/संस्थानों को राहत पहुंचाने के उदेश्य से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु लिये गए निर्णय के क्रम में जनपद हरिद्वार में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला पर्यटन विकास अधिकारी हरिद्वार के द्वारा जनपद हरिद्वार के पर्यटन से जुडी इकाईयों यथा होटल, गेस्ट हाउस, रिजोर्ट जो कि पर्यटन विभाग में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ऐसी 32 इकाईयों/होटलों के 387 कर्मचारियों को रु0-2000/- की प्रथम कष्त आर्थिक सहायता के रूप में जारी कर दी गयी है। यह आर्थिक सहायता रु0- 2000 प्रतिमाह की दर से 6 माह तक प्रदान की जायेगी।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसी सभी पर्यटन इकाईयां जो उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत हैं वो सभी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु अपनी इकाई में कार्यरत कार्मिकों का विवरण यथाशीघ्र ऑनलाईन www.uttarakhandtourism.gov.in पर अपलोड करें, ताकि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के क्रम में उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

उक्त आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में ऐसे सभी ढाबों/रेस्टोरेन्ट स्वामियों जो खाद्य विभाग/एफएसएसआई में पंजीकृत हैं को भी सूचित किया जाता है कि आप भी अपनी इकाई यथा ढाबा/रेस्टोरेन्ट इत्यादि में कार्यरत कार्मिकों की सूची सहित पूर्ण विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, आधार कार्ड इत्यादि जो डी0बीटी0 के माध्यम से धनराषि हस्तान्तरित किए जाने हेतु अपेक्षित है) यथाषीघ्र अपने विभाग (खाद्य सुरक्षा विभाग/एफएसएसआई) जिसके द्वारा आपको लाइसेंस निर्गत किया गया है से कार्मिकों की सूची सत्यापित/अग्रसारित करवाते हुए यथाषीघ्र जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय राही मोटल हरिद्वार में उपलब्ध करा दें, ताकि आपकी इकाई में कार्यरत सभी कार्मिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।