हरिद्वार।
जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण श्री विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना सम्बन्धी बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अधिकारियों ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से योजना के लिये शैक्षिक योग्यता, आयु आदि के सम्बन्ध में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इसमें महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये तथा शैक्षिक योग्यता का कोई बन्धन नहीं है। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों के माध्यम से महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण तथा सब्सिडी के बारे में भी जानकारी ली।
जिलाधिकारी ने नगर निगम तथा एचआरडीए के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे केवल महिलाओं के लिये ही एक विशेष वेण्डिंग जोन बनाने की योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
बैठक में सहायक परियोजना निदेशक, एनआरएलएम, सुश्री नलिनीत घिल्डियाल ने बताया कि हरिद्वार में बहुत सारे मन्दिर हैं, अगर इन मन्दिरों के बाहर प्रसाद आदि के लिये महिलाओं के लिये एक-एक क्योस्क हो जाता तो काफी महिला उद्यमियों की इसमें मदद हो सकती है। इस पर जिलाधिकारी ने सहायक परियोजना निदेशक को योजना प्रस्तुत करने को कहा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह, नगर आयुक्त श्री दयानन्द सरस्वती, लीड बैंक मैनेजर श्री संजय सन्त, नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर से श्री प्रथम कुमार, श्री चन्द्र शेखर शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक श्री कुणाल शरण, डीआरडीए से श्री आर0सी0 तिवारी, एचआर0डी0ए के अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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