
हरिद्वार। मुख्य कोषाधिकारी सुश्री नीतू भंडारी ने अवगत कराया है कि माननीय व्यय प्रेक्षकों की उपस्थिति में किए गये द्वितीय लेखा मिलान में निम्न प्रत्याशी लेखा मिलान हेतु उपस्थित नहीं हुए। इन प्रत्याशियों के विरुद्ध रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने हैं, 48 घंटे के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (1) के अंतर्गत एफ. आई. आर. दायर किए जाने के साथ अभ्यार्थियों को जारी वाहन अनुमति वापस ली जाएगी।
मो0 आजम (निर्दलीय) विधानसभा 25 हरिद्वार, ईशान्त कुमार (समाजवादी पार्टी) विधानसभा 26 बीएचईएल रानीपुर, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन (कांग्रेस) विधानसभा 33 मंगलौर, काजी मोहम्मद मोनिस (आजाद समाज पार्टी) विधानसभा 33 मंगलौर, शरद पाण्डे (समाजवादी पार्टी) विधानसभा 33 मंगलौर, साजिद अली (समाजवादी पार्टी) 35 हरिद्वार ग्रामीण।

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