
हरिद्वार। मुख्य कोषाधिकारी सुश्री नीतू भंडारी ने अवगत कराया है कि माननीय व्यय प्रेक्षकों की उपस्थिति में किए गये द्वितीय लेखा मिलान में निम्न प्रत्याशी लेखा मिलान हेतु उपस्थित नहीं हुए। इन प्रत्याशियों के विरुद्ध रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने हैं, 48 घंटे के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (1) के अंतर्गत एफ. आई. आर. दायर किए जाने के साथ अभ्यार्थियों को जारी वाहन अनुमति वापस ली जाएगी।
मो0 आजम (निर्दलीय) विधानसभा 25 हरिद्वार, ईशान्त कुमार (समाजवादी पार्टी) विधानसभा 26 बीएचईएल रानीपुर, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन (कांग्रेस) विधानसभा 33 मंगलौर, काजी मोहम्मद मोनिस (आजाद समाज पार्टी) विधानसभा 33 मंगलौर, शरद पाण्डे (समाजवादी पार्टी) विधानसभा 33 मंगलौर, साजिद अली (समाजवादी पार्टी) 35 हरिद्वार ग्रामीण।

More Stories
आपदा की दृष्टिगत मानसून से पूर्व सभी विभाग अपने से सम्बन्धित तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए: अपर जिलाधिकारी
चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सिवरेज के लिए खोदी गई सड़कों को त्वरित गति से ठीक करने के लिए दिन- रात किया जा रहा है निमार्ण कार्य
विकसित भारत निर्माण हेतु प्रशिक्षित कार्यकर्ता संकल्प के साथ भाजपा प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ