November 10, 2024

बाधा रहित आक्सीजन आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी केे निर्देश

हरिद्वार। जनपद में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 हाॅस्पिटलों में आक्सीजन की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, हाॅस्पिटल प्रबन्धन, आक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता, रिफिलर्स द्वारा आपस में उचित समन्वय स्थापित करते हुए बाधा रहित आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है।
इस संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने निर्देश जारी किये हैं कि समस्त हाॅस्पिटल प्रबन्धन आक्सीजन की मांग की सूचना हेतु अपने प्राधिकृत कार्मिक के हस्ताक्षर से प्रतिदिन सांय 04ः00 बजे तक आक्सीजन के नोडल अधिकारी तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं प्रशासन की ओर से नामित हाॅस्पिटल के नोडल अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। यह सूचना प्रशासनिक सहयोग तथा समन्वय हेतु मांगी जा रही है। हाॅस्पिटल प्रबन्धन द्वारा जिन आपूर्तिकत्र्ता अथवा डीलर से अनुबन्ध किया गया है उनको लिखित रूप से आदेश देना तथा ससमय आपूर्ति कराने हेतु अपनी ओर से प्रयासरत् रहेंगे। साथ ही आक्सीजन की मांग की सूचना  Google Spreadsheet   के माध्यम से  www.hch.life     के पोर्टल में भी अपलोड की जानी आवश्यक होगी। उक्त आक्सीजन मांग की सूचना अग्रिम 24 घण्टे मं वास्तविक रूप से खपत होने वाली आक्सीजन की मात्रा अथवा सिलेण्डर की मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए। यदि आगामी दिवस की मांग की सूचना 4ः00 बजे तक न दिये जाने की स्थिति में उक्त आपूर्ति समय पर नहीं मिलती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबन्धन की ही होगी। निर्धारित समय पर सूचना मिलने पर ही प्रशासन द्वारा समुचित समन्वय किया जा सकेगा।
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/नोडल अधिकारी (आक्सीजन) द्वारा समस्त हाॅस्पिटल प्रबन्धन से प्राप्त मांग को संकलित कर उक्त सूचना आक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता/रिफिलर्स को सायं 5ः00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी।
समस्त आक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता तथा रिफिलर्स से अपेक्षा की जाती है कि महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार/नोडल अधिकारी, आक्सीजन से प्राप्त सूचना के अनुसार आक्सीजन की आपूर्ति प्रातः 12ः00 बजे से शुरू कर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करंेगे। इस प्रकार समय का निर्धारण किये जाने से जहां एक ओर आक्सीजन की मांग समय से पूरी हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों/क्षेत्रों से आने वाले टैंकर्स अथवा गाड़ियों को भी (आरक्षित/नियत समय की) पूर्णं जानकारी हो सकेगी। ताकि वह भी अपने-अपने टैंकर्स/गाडियां भी आवश्यकतानुसार आक्सीजन हेतु भेज सकें। ऐसी व्यवस्थित प्रणाली रखने से आक्सीजन की आपूर्ति समय से एवं सुचारू रुप से हो सकेगी।
यदि समय पर आक्सीजन की आपूर्ति की सम्भावना न हो, तो चिकित्सालय प्रबन्धन प्रथम चरण में अमुक चिकित्सालय हेतु नामित नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए समाधान हेतु प्रयास करेंगे। यदि इस स्तर में एक घण्टे के अन्तर्गत समाधान नहीं होता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को सूचित कर समाधान किये जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसके उपरान्त भी समाधान नहीं होता है तो जनपद के आॅक्सीजन नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए समाधान किये जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर समाधान नहीं हो पाता है तो तत्काल उसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार अथवा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त आॅक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता तथा समस्त कोविड हाॅस्पिटल आवश्यकतानुसार    IP Cameras अपने स्तर से स्थापित कर उसका लिंक/आईपी एड्रेस अनिवार्य रूप से दिनांक 06.05.2021 तक पुलिस विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा पुलिस विभाग द्वारा उनकी निरन्तर निगरानी की जाएगी।
पुलिस विभाग की ओर से जनपद में स्थित समस्त आक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता व आक्सीजन रिफिलर्स को तथा समस्त कोविड हाॅस्पिटल में 24 घण्टे रोस्टरवार वायरलेस सैट सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाये तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा समय-समय पर उक्त की पेट्रोलिंग भी की जाएगी। समस्त उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आॅक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता एवं रिफिलर्स के प्लान्ट/एजेन्सी पर एक अधिकारी को 24 घण्टे तैनात करेंगे ताकि आॅक्सीजन आपूर्तिकत्र्ता एवं रिफिलर्स को सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनी रह सके। सम्बन्धित क्षेत्र के नगर आयुक्त, नगर निगम अथवा अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा समस्त आॅक्सीजन आपूर्तिकत्र्ताओं/रिफिलर्स के प्लान्टों में प्रतिदिन प्रातः 11ः00 बजे, अपराह्न 03ः00 बजे तथा रात्रि 07ः00 सैनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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