देशभर में एक जुलाई से लागू होगाः ड्राइविंग लाइसेंस का नया कानून

Jalta Rashtra News

हरिद्वार।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लोगो को ड्राइविंग टेस्ट के स्लॉट का इंतजार नही करना पड़ेगा। एक जुलाई से देशभर मे लागू होने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का नया कानून। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नही है।

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी मान्यता ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है, उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट देने से मुक्त रखा जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे, जो उन निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ही काम करने की इजाजत देंगे, जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण(एसटीए)की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता दी गई हो। इन प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पांच साल के लिए होगी, इसके बाद उन्हें सरकार से नवीनीकरण करवाना होगा।

 

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