हरिद्वार।
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू0 4ः00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
इस सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-7/2014 एन0डी0एम0-प्, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (स्टेट डिजाजस्टर रेस्पोन्स फंड: एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (नेशनल डिजाजस्टर रेस्पोन्स फंड: एनडीआरएफ) से सहायता हेतु मदांें एवं मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 33 दिनांक 15.04.2021 में मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ‘‘राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है।
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